Kreashan Jyoti Sewa Santhan जनकल्याण के भावना से स्थापित क्रेशन ज्योति सेवा संस्थाअपने समाजिक बिकाश के मार्ग मे प्रर्दशिता लाने के लिए कुछ रूल एवं रेगुलेशन को बेखुबी पालन करते हुए समाजिक विकास की गंगा हर जनमानस के दिलों मे शक्ति सवरूपा जीवित मनावता की देवी मदर टरेसा के सपनों को सहेजने का ख्याल ताजा रखे । हम दीन दुःखीयो एवं अस्हायो का सहारा बने । अनाथो के नाथ बने । भागवान जन्म दिए हैं दिन काटने के लिए नहीं ।कुछ महान कार्य करने के । अगर आप भी संस्था के भावनाओं को कदर करते है। तो ईस महान पुन्य के कार्यों मे योगदान के लिए आर्दश भारतीय नागरिकता प्राप्त हो । उर्म अठारह बर्ष से कम नहीं । किसी भी न्यालय के अधिन मामला दर्ज नहीं हो । नही कोर्ट के नजर मे गुनाह गार हो । तो आप भारत के स्वक्ष नागरिक है । स्वागत करता है । संस्था परिवार ।

  • सदस्यता - प्रत्येक वयक्ति जिनका उर्म 18 बर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उदेशयो का निष्ठा पूर्वक पालन करते हो । वे संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र मे आवेदन देना होगा । या online registration भी किया जा सकता है । कम से कम 51 रूपया प्रवेश शुल्क एवं 25 रूपया वाषिर्क सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य समझा जाएगा ।
  • सदस्यता से विमुक्ति
  • स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
  • पागल या दिवालिया धोषित होने पर
  • न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों मे सजा पाने पर ।
  • सदस्यता शुल्क नहीं देने पर
  • लगातार तीन बैठकों मे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर
  • अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर
  • संस्था के नियमों एवं उदेशयो के विरुद्ध आचरण करने पर

बैठक

  • कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह मे होगी । सूचना एक सप्ताह पूर्व दिया जाता है ।
  • आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह मे होगी । सूचना 15 दिन पुर्व दिया जाता है ।
  • कार्यकारिणी समिति की अत्यावशयक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती हैं ।
  • आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती हैं ।

कोरम

  • प्रत्येक बैठक का कोरम कुल 2/3 बहुमत होगा ।
  • कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित हो जाएगी ।

आय का साधन

  • प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क @ ।
  • सरकारी - गैर सरकारी । चंदा - दान एवं अनुदान ।
  • सहायता से आदि श्रोत यथार्थ है ।

पंजी का निरीक्षण

  • संस्था की सभी पंजी निबंधित कार्यालय मे जमा रहेगी । जहाँ कोई भी सदस्य सचिव के अनुमति से सदस्य पंजी - लेखा पंजी - एवं कार्यकारिणी पंजी का निरीक्षण कर सकता है ।

सचिव

  • संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
  • बैठक की कार्यवाही पंजी मे अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
  • प्रत्येक वही - कागज एवं पंजी को सुरक्षित रखना ।
  • संस्था की ओर से पत्रचार करना ।
  • संस्था के आय - व्यय का अंकेक्षण करना ।
  • कर्मचारीयो की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना ।
  • संस्था के हित मे बेहतर काम करना ।
  • आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्वानुमति के 1000 रूपया तक व्यय करना ।
  • उदेशयो की पुर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कानूनी कार्रवाई

  • संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कारवाई सचिव के पद नाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जाएगी।
  • नियमावली मे संशोधन
  • नियमावली मे किसी भी तरह का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।